भिवंडी तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए 133 जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों को अचानक रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण ग्रामपंचायत क्षेत्र में रहने वाले प्रमाणपत्र धारक परेशान हो गए हैं।
नए सिरे से जमा करने होंगे दस्तावेज
प्रमाणपत्र धारकों को अब नए सिरे से दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए उन्हें फिर से आवश्यक कागजात जुटाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
प्रमाणपत्रों के उपयोग पर असर
इन प्रमाणपत्रों का उपयोग शैक्षणिक कार्यों, जमीन के लेन-देन, सरकारी कार्यों, कोर्ट के मामलों और निजी कार्यों के लिए किया गया था। अब इनके रद्द होने से संबंधित नोंदियों में सुधार करना होगा, जिससे प्रमाणपत्र धारक हताश हैं।
स्थानीय नागरिकों और छात्रों को झटका
रद्द किए गए प्रमाणपत्रों का असर भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य नागरिकों और छात्रों पर पड़ा है। खासकर, छात्रों को शैक्षणिक प्रक्रियाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
प्रमाणपत्रों का उपयोग: 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 तक
रद्द किए गए ये प्रमाणपत्र 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 की अवधि में जारी किए गए थे। इस दौरान इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया गया था। अब धारकों को नए प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
महानगरपालिका और ग्रामपंचायत को दी गई सूचना
तहसील कार्यालय ने रद्द किए गए प्रमाणपत्रों की जानकारी लिखित पत्र के माध्यम से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, यानी भिवंडी महानगरपालिका और ग्रामपंचायतों को दी है।
गौरतलब है कि भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग के 11 अगस्त 2023 के राजपत्र में जन्म-मृत्यु नोंदणी (संशोधन) अधिनियम के तहत, ठाणे जिला दंडाधिकारी ने भिवंडी तालुका में जन्म-मृत्यु की तारीख से एक वर्ष बाद देरी से प्राप्त मामलों में नोंद करने के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी को अधिकार दिए थे।
नायब तहसीलदार को दी गई जिम्मेदारी
भिवंडी तालुका में देरी से प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या अधिक होने के कारण, इनका समय पर निपटारा करने के लिए तहसील कार्यालय के अधीन नायब तहसीलदार को अधिकृत किया गया था।
नायब तहसीलदार अभिजित खोले ने बताया, “ये प्रमाणपत्र शासकीय आदेश के अनुसार रद्द किए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि धारकों को नए दस्तावेज जमा करने के लिए तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा।
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