मनोरंजनमुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका राखी के अलग हो चुके पति, आदिल दुर्रानी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत के बाद दायर की गई थी। दुर्रानी ने आरोप लगाया है कि सावंत ने मीडिया चैनलों पर उनके निजी, यौन स्पष्ट वीडियो प्रसारित किए, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इस संबंध में दुर्रानी ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया था।

राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका को निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुकी थी। इसके बाद, सावंत ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति सरंग कोटवाल ने बुधवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। सावंत के वकील ने अदालत में बचाव में तर्क दिया कि कथित वीडियो पांच साल पुराने थे और इसकी गुणवत्ता धुंधली थी। इसके चलते वीडियो में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था।

राखी सावंत और आदिल दुर्रानी ने पिछले साल शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। सावंत और दुर्रानी के बीच का विवाद तब से सुर्खियों में बना हुआ है। आदिल दुर्रानी के आरोपों के खिलाफ राखी सावंत लगातार अपना बचाव कर रही हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इस मामले में आगे की अदालती कार्यवाही जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें- मुंबई की सड़कों पर खून से सना इंसाफ! जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज़

You may also like