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दिल्ली CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: केजरीवाल ने जमानत क्यों नहीं मांगी?

दिल्ली CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: केजरीवाल ने जमानत क्यों नहीं मांगी?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि उन्होंने मामले में जारी किए गए समन को क्यों नजरअंदाज किया और जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। यह मामला किसी भ्रष्टाचार से संबंधित है जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने की। 

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और अनुचित थी। उन्होंने दलील दी कि दिसंबर 2023 तक जारी किए गए मामले से जुड़े 10 दस्तावेजों में केजरीवाल का नाम नहीं था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सिंघवी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी चुनाव से जुड़ी राजनीतिक रंजिश के चलते की गई थी।

सिंघवी ने आगे बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आचार संहिता लागू होने के बाद की गई, जिससे यह साफ होता है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित थी। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए केजरीवाल ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया।

इस तरह, केजरीवाल के वकील ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए और इसे पूरी तरह से अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया।

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