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सुप्रीम कोर्ट का धमाका: पति नहीं है स्त्रीधन का मालिक!

सुप्रीम कोर्ट का धमाका: पति नहीं है स्त्रीधन का मालिक!

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक और जबरदस्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्त्रीधन, यानी शादी के वक्त मिलने वाले गहने-पैसे सिर्फ और सिर्फ महिला की संपत्ति हैं, पति का इस पर कोई हक नहीं!

आमतौर पर लड़की को शादी में जो भी उपहार मिलते हैं, उसे अक्सर पति या सास-ससुर अपने पास रख लेते हैं। कई बार यह सामान ज़रूरत में बेच भी दिया जाता है, और महिला का बस देखती रह जाती है।

ऐसा ही एक मामला केरल की एक महिला के साथ हुआ। महिला ने शिकायत की थी कि पति ने उसका सारा स्त्रीधन अपनी माँ को दे दिया और उन्होंने मिलकर इसे खर्च कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पति को पत्नी की दी हुई चीज़ें सम्मान से रखनी चाहिए, उसका मन हो तो मुसीबत में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लौटाना भी उसकी ज़िम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला उन रूढ़िवादी सोच वालों के लिए एक झटका है जो समझते हैं कि लड़की की शादी हो गई तो उसका घर-धन सब पति के हाथ में चला जाता है। यह स्त्रीधन पर महिलाओं के अधिकार को और मज़बूत करता है।

इस केस में कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि वह महिला के खोए हुए स्त्रीधन के बदले 25 लाख रुपए मुआवज़े के तौर पर दे।

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