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मुंबई में IRCTC से जुड़े किचन का लाइसेंस सस्पेंड, FDA जांच में मिलीं गंभीर खामियां

IRCTC

मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में IRCTC से जुड़े एक किचन का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई R.K. Associates & Hoteliers Pvt. Ltd. के खिलाफ की गई है, जो रेलवे कैटरिंग और फूड सर्विस से जुड़ी कंपनी है।

FDA की जांच के दौरान किचन में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया।

जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को किचन परिसर में कॉकरोच की मौजूदगी मिली। इसके अलावा कुछ खाद्य सामग्री को उचित तरीके से ढककर नहीं रखा गया था। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का जोखिम बढ़ सकता है।

जांच में किचन की स्वच्छता व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। परिसर में गंदगी के साथ-साथ चोक और जाम नालियों की समस्या सामने आई। खाद्य तैयार करने वाले स्थान पर ऐसी परिस्थितियां खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जाती हैं।

जरूरी Food Safety Records भी नहीं मिले

FDA अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान आवश्यक फूड सेफ्टी रिकॉर्ड और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है।

अधिकारियों ने इन कमियों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में गंभीर लापरवाही के तौर पर देखा।

निलंबन के दौरान खाना बनाने और बेचने पर रोक

लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद संबंधित किचन को खाद्य पदार्थ तैयार करने, सप्लाई करने या बेचने से रोक दिया गया है। यानी निलंबन प्रभावी रहने तक ये प्रतिष्ठान इन गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकेगा।

FDA की कार्रवाई का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रेलवे यात्रियों और अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थ निर्धारित सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के अनुरूप हों।

 

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रेलवे कैटरिंग में Food Safety पर बढ़ी निगरानी

रेलवे से जुड़ी कैटरिंग सेवाओं में बड़ी संख्या में यात्रियों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में किचन की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों का सही रखरखाव, कीट नियंत्रण और जरूरी रिकॉर्ड का रखरखाव बेहद महत्वपूर्ण है।

मुंबई में हुई ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी ऐसे प्रतिष्ठानों की निगरानी और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। संबंधित किचन को लाइसेंस बहाली से पहले निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।

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