थाने पुलिस ने विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भावना की देखभाल के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से), 302 (जानबूझकर शब्दों का उच्चारण करके किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) और 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप और दावे) के तहत दर्ज किया गया है।
विवाद का विस्तार
यह पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के अमरावती में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सितंबर महीने में हिंदी भवन में एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए भी मामला दर्ज है।
शिकायत और पुलिस कार्रवाई
थाने में दर्ज एफआईआर सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज की गई है। यह मामला 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। पुलिस के एक अधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को बताया कि इस नए एफआईआर के संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पूर्व विवाद और उनके प्रभाव
यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों के कारण कई बार सुर्खियों में रहे हैं। उनके बयान कई बार समुदायों के बीच तनाव पैदा करते हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी (Remarks on Prophet Mohammed) के कारण उन्हें अक्सर कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के विवादित बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि सामाजिक शांति को भी बाधित करते हैं।
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