Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश पर एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया था. दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने नार्वेकर के इस आदेश को चुनौती दी थी.
अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर शिंदे गुट से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
जानकारी हो कि इस विवाद का मुद्दा ये है कि, कौन सा गुट शिवसेना का अधिकारी प्रतिनिधि है और उसे शिवसेना का चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ मिलना चाहिए. बता दें कि जून 2022 में शिवसेना में विभाजन हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटाया था. तब से ही दोनों गुटों में तनाव बना हुआ है.
गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को दल-बदल का आरोप लगाया है और उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी 2024 को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका खारिज कर दी और शिंदे गुट को ‘असली शिवसेना’ होने की मान्यता दी. (Maharashtra News)
इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को गैरकानूनी और गलत बताया. उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है और उन्हें शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं मिलना चाहिए.
उद्धव ठाकरे गुट ने नार्वेकर के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि ये आदेश अवैध और असंवैधानिक है. उन्होंने कहा है कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष चुना था और शिंदे के नेतृत्व वाला गुट पार्टी से अलग हो गया है.
गौरतलब है कि नार्वेकर ने 10 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि शिंदे गुट के पास शिवसेना के विधायकों और सांसदों के बहुमत का समर्थन है. इसलिए शिंदे गुट को असली शिवसेना माना जाएगा.
नार्वेकर के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. उद्धव ठाकरे गुट इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2024 को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की और शिंदे गुट को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने शिंदे गुट से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है, जिसने शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिया था. (Maharashtra News)
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