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Mumbai News: मुंबई में नकली जीरा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कहीं आप भी तो नहीं हैं इनके कस्टमर

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Mumbai News: मुंबई के भिवंडी में शांतिनगर पुलिस ने नकली जीरा बनाकर होटलों और कैटरर्स को थोक में बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से 7.19 लाख रुपये कीमत की लकड़ी की भूसी से बना सात टन नकली जीरा जब्त किया है.

पुलिस के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक सुरेश घुगे और पुलिस कांस्टेबल क्षीरसागर को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति शांतिनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में लाखों रुपये मूल्य का नकली जीरा बेचने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर इंदलकर को दे दी.

पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले और सहायक पुलिस आयुक्त किशोर खैरनार के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक सुरेश घुगे, पुलिस नायक किरण जाधव, श्रीकांत पाटील, नरसिंह क्षीरसागर और रवि पाटील के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत चिलावटे की टीम ने नागांव स्थित फातिमा नगर के पास जाल बिछाया और एक टेंपो को संदेह के आधार पर रोक लिया.

टेंपो की तलाशी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नकली जीरा की खेप बरामद की, जिसे लकड़ी की भूसी पर विभिन्न रासायनिक पाउडर का लेप करके बनाया गया था. जब जीरा को पानी में डाला गया, तो वह पूरी तरह घुल गया. पानी भी काला हो गया. पुष्टि होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत चिलावटे की शिकायत पर पुलिस ने टेंपो चालक शादाब इस्लाम खान (33, नवलीफाटा- पालघर (प.) और चेतन रमेशभाई गांधी (34, डहाणूकर वाड़ी, कांदिवली (प.) के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. (Mumbai News)

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पूछताछ में पता चला कि चेतन रमेशभाई गांधी ने पालघर जिले के नंडोरे स्थित नोवेल इंडस्ट्रियल एस्टेट में जागृति एंटरप्राइजेज में नकली जीरा बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी. इनके पास सरकार से कोई पंजीकरण लाइसेंस भी नहीं है. इस नकली जीरे को पैरोट ब्रांड के नाम से बेचा जाता था. बड़ी सौंफ के आकार का कच्चा माल लाकर इसे रंगते थे और असली जीरे के साथ मिलाकर पैक करते थे. एपीएमसी मार्केट के साथ ही ठाणे, पालघर, मुंबई और गुजरात क्षेत्र के होटलों और कैटरर्स को थोक मूल्य पर बेचते थे. (Mumbai News)

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 272 (अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का निर्माण या बिक्री) और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से नकली जीरा बनाकर बेच रहा था. इस गिरोह के द्वारा बेचे जाने वाले नकली जीरे से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था. पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है. (Mumbai News)

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