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Section 144 In Mumbai: मुंबई में 18 जनवरी तक बंद का ऐलान, 144 की धारा हुई लागू

Section 144 in Mumbai
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Section 144 In Mumbai: आने वाले नए साल को मद्देनजर रखते हुए मायानगरी मुंबई में 20 दिसंबर की आधी रात से 18 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है. शहर में शांति बनाए रखने के लिए ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये आदेश जारी किया है और इसके तहत मुंबई पुलिस की ओर से इसे लेकर सर्कुलर भी जारी किया गया है. (Section 144 In Mumbai)

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान शहर में विधि-व्यवस्था की परेशानी उत्पन्न हो सकती है. आदेश में बताया गया है कि देश विरोधी तत्व और आतंकी मुंबई में हमले के लिए रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ड्रोन और पैरा ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

आशंका जताई जा रही है कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में VVIP को निशाना बनाया जा सकता है. यही नहीं, आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने की संभावना है. इसके अलावा शहर में मौजूद पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में इस बात की सख्त आवश्यकता है कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में कुछ बहुत ही सख्त प्रतिबंधों को लागू किया जाए, जिससे मानवता और देश के दुश्मनों के गलत मनसूबों को अंजाम तक पहुंचने से रोका जा सके.

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 30 दिनों तक इन गतिविधियों पर रहेगी रोक (Section 144 In Mumbai)

आदेश में कहा गया है कि CRPC की धारा 144 के तहत रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, ड्रोन, पैरा मोटर, पैरा ग्लाइडर, हॉट एयर बलून और हैंड ग्लाइडर जेसी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा रहा है. इन सारी चीजों पर 20 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक के लिए रोक लगाई गई है. हालांकि मुंबई पुलिस को इस दौरान एरियल सर्वेलांस की छूट रहेगी. डिप्टी कमिश्नर से इसके लिए लिखित में अनुमती लेने की आवश्यकता होगी. कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो धारा 188 के तहत उसे दंडित किया जाएगा.

मीडिया के जरिए आम लोगों तक जानकारी देने की अपील (Section 144 In Mumbai)

आदेश में कहा गया है कि इसकी कॉपी नगर निगम के वार्ड ऑफिस, पुलिस स्टेशन डिविजनल एसीएसपी, जोनल डीसीएसपी, तहसील और वार्ड दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए. साथ ही मीडिया के जरिए भी इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाई जाए.

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