Canceled registration of 5 NGOs: गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
ये कार्रवाई 3 अप्रैल, 2024 को की गई थी।
सूत्रों के अनुसार, इन NGO पर एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने और उपयोग करने के संबंध में कई अनियमितताएं पाए गए थे, जिनमें विदेशी धन के लेनदेन में पारदर्शिता की कमी, गलत जानकारी देना, और एफसीआरए के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन न करना शामिल है। हालांकि रद्द किए गए एनजीओ का नाम और उन पर लगे आरोपों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
2012 से 20 हजार से ज्यादा एनजीओ के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई
गृह मंत्रालय ने बताया कि 2012 से अब तक एफसीआरए के उल्लंघन के लिए 20,000 से अधिक एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 12,000 एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, जबकि 8,000 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने एनजीओ को एफसीआरए का पालन करने और विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है।
ये कार्रवाई एनजीओ क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं ये उन एनजीओ को चेतावनी भी देता है जो एफसीआरए का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही ये कार्रवाई यह भी सुनिश्चित करती है कि विदेशी धन का उपयोग भारत में सामाजिक और विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाए, न कि गैरकानूनी गतिविधियों के लिए। (Canceled registration of 5 NGOs)
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